पैन कार्ड से जुड़े नियमों में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अगर आपके पास पैन कार्ड है या आप नया बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए नियमों को जान लें, वरना भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है। आइए, समझते हैं कि क्या हैं ये नए नियम और आपको क्या करना है।
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अब अनिवार्य1 जुलाई 2025 से सरकार ने पैन कार्ड के लिए नया नियम लागू किया है। अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी अनिवार्य है। इस मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पहले UIDAI की वेबसाइट या नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करवाएं। बिना इस प्रक्रिया के आपका पैन कार्ड जारी नहीं होगा।
पुराने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरीअगर आपका पैन कार्ड 1 जुलाई 2025 से पहले बना है और अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक इसे लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंकिंग, निवेश या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नहीं हो सकेगा। इससे आपकी कई जरूरी वित्तीय प्रक्रियाएं रुक सकती हैं।
पैन-आधार लिंकिंग न करने पर भारी जुर्मानाअगर आपने समय पर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया और फिर भी इसका इस्तेमाल वित्तीय लेन-देन में करते हैं, तो आप पर ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए भी ₹1,000 का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद 7 से 30 दिन में आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा।
डुप्लिकेट पैन कार्ड पर ₹10,000 का जुर्मानाअगर आपके पास दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड हैं या आप जानबूझकर गलत पैन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान! आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत आप पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर गलती से आपके पास दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो तुरंत अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर दें। गलत पैन नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न या बैंकिंग में करने पर भी यही जुर्माना लागू होगा।
पैन-आधार लिंकिंग की आसान प्रक्रियापैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://incometax.gov.in पर जाएं।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें।
- ओटीपी वेरिफाई करके लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।
अगर आप पर जुर्माना लागू है, तो पहले ई-पे टैक्स पोर्टल के जरिए ₹1,000 का भुगतान करें। इसके बाद लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करें।
अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे:
- आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक खाता खोलने या संचालित करने में समस्या होगी।
- म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकेंगे।
- प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में रुकावट आएगी।
- टीडीएस और टीसीएस की दर ज्यादा होगी।
इसलिए, समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है।
सरकार का मकसद है कि वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता आए, फर्जी पैन कार्ड की संख्या कम हो और टैक्स चोरी पर लगाम लगे। मार्च 2024 तक भारत में करीब 74 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 60.5 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। बाकी बचे पैन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
हेल्पलाइन नंबर- पैन कार्ड संबंधी सहायता: 020-27218080 (NSDL)
- आधार संबंधी सहायता: 1947 (UIDAI)
You may also like
आर्यन खान की नानी ने किया ऐसा गजब का डांस, बहन आलिया ने वीडियो शेयर कर लिखा- अब समझ आया? ये हमारे जीन में है
मौत की झूठी खबर पर भड़के अभिनेता रजा मुराद, दर्ज कराई शिकायत
गोविंदा और सुनिता के बीच तलाक की अफवाहें: क्या है सच?
मेष राशिफल 23 अगस्त 2025: आज सितारे खोलेंगे आपके भाग्य का राज!
Indore: मुक्तिधाम से गायब हो गई 'खोपड़ी', चिता पर रखे थे अंडे, शराब और सिंदूर... आखिर कौन है जिसने कर दी तंत्र क्रिया?