जयपुर, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . जयपुर मेट्रो-प्रथम की एडीजे कोर्ट-6 ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी के खिलाफ एक यू-ट्यूब चैनल व वेब पोर्टल पर झूठी व भ्रामक खबरें चलाने के आरोपी आनंद पांडे, हरीश दिवेकर व जीनेश कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि मामले में लगाए आरोप गंभीर हैं और केस का अनुसंधान बाकी है. ऐसे में इस स्तर पर आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते.
जमानत अर्जियों में कहा था कि उन पर लगाए आरोप झूठे व गलत हैं. पुलिस ने परिवादी से मिलीभगत कर राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें गलत तरीके से शामिल किया है. वे ना तो परिवादी को जानते हैं और ना उसके परिचित हैं. उन्होंने निष्पक्ष व तथ्यात्मक रिपोर्टिग की है और वे आपराधिक प्रकृति के नहीं हैं. इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने आरोपी पक्ष की दलीलें नहीं मानकर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.
गौरतलब है कि तीनों के खिलाफ डिप्टी सीएम दीया कुमारी के निजी सहायक नरेन्द्र सिंह ने साइबर पुलिस आयुक्तालय में रिपोर्ट दी थी. जिसमें कहा गया था कि आरोपी यू-ट्यूब व वेब पोर्टल पर झूठी व भ्रामक खबरें सीरीज में चला रहे हैं. यह डिप्टी सीएम दीया कुमारी को बदनाम करने की साजिश है. वहीं इन खबरों को नहीं चलाने की एवज में करोडों रुपए की मांग की है. इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
—————
(Udaipur Kiran)
You may also like

गुड न्यूज के बावजूद शेयर बाजारों में भारी गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक फिसला, पीबी फिनटेक 5% उछला

ON THIS DAY: गेल ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, जिसके पास भी नहीं पहुंचे रोहित-विराट, जानकर आप कह उठेंगे 'वाह टी20 किंग'

दिल्लीः कस्टम विभाग से बर्खास्त इंस्पेक्टर के पास से मिली 27 करोड़ की ड्रग्स, थाइलैंड और दुबई से चल रहा था इंटरनेशनल कार्टेल

Rajasthan: गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शर्मा ने पत्नी के साथ की गौ माता की पूजा, सुख, समृद्धि करी कामना

बिहार में दारोगा को ही गला रेत कर उतार दिया मौत के घाट, अरहर के खेत में हाथ-पैर बंधी मिली ASI की लाश




