श्रीनगर, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विभागीय कार्यवाही बंद करने के आदेश के बाद पुलिस उपाधीक्षक शेख आदिल को सेवा में बहाल कर दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह कदम जाँच एजेंसी की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया गया था और मामले को सिद्ध नहीं मानते हुए बंद कर दिया गया है। माननीय न्यायालय ने उचित विचार-विमर्श के बाद भारतीय दंड संहिता के तहत संबद्ध अपराधों के लिए आरोप पत्र भी खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि जाँच आयोग ने विस्तृत और निष्पक्ष जाँच के बाद उप पुलिस अधीक्षक शेख आदिल को सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।
सूत्रों ने आगे कहा कि इसके साथ ही खुफिया शाखा ने अपना स्वतंत्र मूल्यांकन किया और क्लीन चिट जारी कर दी। उन्होंने पुष्टि की कि इन निष्कर्षों के प्रकाश में जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभागीय कार्यवाही को औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं मानते हुए बंद कर दिया है और उन्हें तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
You may also like
Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 August 2025 : वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या लेकर आए हैं सितारे, पढ़ें पूरा राशिफल
एशिया कप : वो शीर्ष गेंदबाज, जिनके नाम टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट
किसी को भी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का अधिकार नहीं : फारूक शाब्दी
वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज की ये 5 सबसे बड़ी जीत... पाकिस्तान की बेइज्जती इस नंबर पर
अगर आपके चेहरे पर दिखें ये 6 संकेत तो समझ लीजिए किडनी फेल होने का समय आ गया है, तुरंत जाएं अस्पताल