हरिद्वार, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . रुड़की में तेरह वर्ष पूर्व निर्माणाधीन पुल गिरने से तीन श्रमिकों की मृत्यु होने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की शिवानी नाहर ने पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. सहायक अभियोजन अधिकारी अलीशा खान ने बताया कि 4 फरवरी 2012 की सुबह करीब 9ः40 बजे रुड़की में नगर पालिका के समीप गंगनहर पर निर्माणाधीन पैदल पुल अचानक टूटकर गंगनहर में समा गया था. हादसे में पुल पर कार्य कर रहे तीन श्रमिकों तीन मजदूरों जीशान निवासी बेडपुर, भगवानपुर जनपद हरिद्वार, धीर सिंह निवासी शंकरपुरी रुड़की और शमीम निवासी नजीबाबाद जनपद बिजनौर उप्र की पानी में डूबकर मौत हो गई थी. मामले के विवेचक ने पांच अभियुक्तों ठेकेदार मजहर अली निवासी भटवाड़ी़ रोड उत्तरकाशी, अपर सहायक अभियंता छबील दास निर्माण खंड़ लोनिवि रुड़की, हैदर निवासी मेहंदी बाग नजीबाबाद, अनिल कुमार व दीपक निवासीगण लोनिवि कालोनी सिविल लाइन रुड़की के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. तेरह वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी नाहर ने पांचों आरोपितों को दोषी करार देते हुए 2 – 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 – 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला
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