Prayagraj, 28 अक्टूबर (Udaipur Kiran) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तहसीलदार बारा, Prayagraj को ग्राम पंचायत सुरवल सहनी की नवीन परती व बंजर जमीन से विपक्षियों द्वारा किए गए अतिक्रमण 90 दिन में हटाने की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमणकर्ताओं को धारा 67 राजस्व संहिता की कार्यवाही में सुनवाई का मौका देकर अंतिम आदेश पारित करें और केवल आदेश ही न दे अतिक्रमण हटाकर गांव सभा का कब्जा बहाल करे. कोर्ट ने कहा जारी नोटिस में अतिक्रमण हटाने की क्षतिपूर्ति की शर्त रखी जाय. कार्रवाई पर अतिक्रमण करने वालों से क्षतिपूर्ति वसूली जाय.
यह आदेश न्यायमूर्ति पी के गिरी ने मुन्नी लाल व दो अन्य की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची का कहना था कि गांव के पांच विपक्षियों ने गांव सभा की लोकोपयोगी नवीन परती व बंजर भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है. तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया है. किन्तु कोई एक्शन नहीं लिया गया. भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान व सचिव, लेखपाल भी अपनी जमीन खाली नहीं करा रहे हैं. जिसे खाली कराया जाय.
कोर्ट ने कहा धारा 67 की कार्यवाही की जाय. ग्राम प्रधान अतिक्रमण की सूचना तहसीलदार को दें और तहसीलदार 90 दिन में अंतिम आदेश जारी कर कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा विपक्षियों को कलेक्टर के समक्ष अपील का मौका दिया जाय. यदि उन्हें अपील में अंतरिम राहत नहीं मिलती तो केवल अपील लम्बित रहने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई न रोकी जाय.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like

हीरो मोटोकॉर्प ने दिखाई नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की झलक, Vida Ubex नाम से अगले महीने हो सकता है लॉन्च – Udaipur Kiran Hindi

सड़क उपयोगकर्ताओं के सुगम आवागमन व संरक्षा के लिए रेलवे ने उठाया एक और कदम

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत जांच में जुटी पुलिस

खाद्य सुरक्षा विभाग ने ओआरएस के नाम पर बिक रहे पेय पदार्थों किए जब्त

Nothing Phone 3a Lite आज लॉन्च: जानिए भारत में कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस – Udaipur Kiran Hindi




