फिरोजाबाद, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को सब्जी विक्रेता की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ के क्षेत्र नगला बरी के समीप 14 सितंबर 2000 को सब्जी विक्रेता राकेश कुमार पुत्र पुत्तू लाल निवासी नारायण नगर रामगढ़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उसके भाई मुकेश कुमार ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद बाबी उर्फ परवेज पुत्र नत्थू, लिल्लू पुत्र समुद्दीन निवासी शीतल खा, इकरार पुत्र मुख्तयार तथा कलाम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ताडो वाली बगिया के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी नवनीत कुमार गिरि की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सोलंकी ने की। मुकदमे के दौरान परवेज तथा इकरार की मौत हो गई। मुकदमे में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने लिल्लू व कलाम को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर 50 – 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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