उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में दरोगा और कांस्टेबल भर्तियों के लिए नई एकीकृत नियमावली जारी कर दी है। यह नियमावली बृहस्पतिवार को आधिकारिक अधिसूचना के रूप में प्रकाशित हुई। नई नियमावली के लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान नियम सुनिश्चित होंगे।
नई नियमावली के प्रमुख बिंदुभर्ती की आयु सीमा – नई नियमावली में दोनों पदों के लिए आयु सीमा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इससे उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता मिलेगी।
योग्यता और अनुभव – नियमावली में शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानक और अनुभव से संबंधित दिशा-निर्देशों को एकीकृत किया गया है।
चयन प्रक्रिया – लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और इंटरव्यू सहित सभी चरणों के लिए समान और पारदर्शी मानक तय किए गए हैं।
अन्य बदलाव – नियमावली में भर्ती से जुड़े दस्तावेज, मेडिकल परीक्षण और आरक्षण नीति से संबंधित निर्देश भी शामिल किए गए हैं।
सरकार ने इस नई नियमावली का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता लाना बताया है। इससे भर्ती में गलतियों और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। उम्मीदवारों के लिए भी यह नियमावली आवेदन प्रक्रिया और चयन मानकों को समझने में सहायक साबित होगी।
आगे की प्रक्रियानई नियमावली के प्रकाशन के बाद संबंधित विभाग जल्द ही भर्ती अधिसूचना जारी करेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित समय में आवेदन करें।
You may also like
पोते के प्यार में` पागल हुई दादी 52 साल की उम्र में तीसरी बार रचाई शादी घरवालों ने लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप
9वां श्यांगश्योंग सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव 26 से 30 सितंबर तक आयोजित होगा
ओबीसी आरक्षण पर भुजबल का बयान : “पहले पाने के लिए दी कुर्बानी, अब बचाने के लिए भी”
शपथ ग्रहण करने के बाद सीपी राधाकृष्ण ने राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभाला
खेल: 'गांगुली पर दबाव होगा', सौरव के कोच बनने पर डोनाल्ड और 'भावनाओं में बहने के कारण भारत से हार जाता है पाकिस्तान'