नई दिल्ली। चेक बाउंस होने पर अगर जेल जाने से बचना है, तो उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शख्स चेक बाउंस होने के मामले में दोषी ठहरा जाए, तो वो एक काम कर जेल जाने से बच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया गया व्यक्ति शिकायत करने वाले से समझौता कर ले, तो वो जेल की सजा से बच सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि दोषी और शिकायत करने वाले के बीच समझौते से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रहेगी। बता दें कि दिसंबर 2024 तक चेक बाउंस के 43 लाख से ज्यादा मामले अदालतों में लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 में चेक बाउंस होने का अपराध दिवानी प्रकृति का है। ये निजी विवाद है, जिसे एक्ट पर भरोसा बढ़ाने के लिए अपराध माना गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी और शिकायत करने वाले के बीच समझौता होने के बाद भी सजा रद्द करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि जब दोषी और शिकायत करने वाला समझौता करते हैं और चेक बाउंस की शिकायत करने वाला मिलने वाली राशि का पूरा और अंतिम निपटारा मान लेता है, तो धारा 138 के तहत कार्रवाई बरकरार नहीं रह सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए पक्षकार समझौता करते हैं। ऐसे में अदालतों को चाहिए कि वे इस तरह के समझौतों को नजरअंदाज न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में चेक बाउंस के अपराध को समझौता लायक भी माना गया है। भले ही सीपीसी 1973 के प्रावधान इसके खिलाफ हो। कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों में समझौता कार्यवाही के किसी भी दौर में हो सकता है। खासकर जब दोनों पक्षों ने अपनी मर्जी से सहमति जताई हो। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से चेक बाउंस मामले जल्दी सुलटने के आसार बने हैं।
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