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Aishwarya Rai Personal Rights Protection Case : ऐश्वर्या राय बच्चन की अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो के इस्तेमाल पर अदालत ने लगाई रोक, यूआरएल डिलीट करने के निर्देश

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नाम और फोटो के इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी है। ऐश्वर्या ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने, AI जनरेटेड तस्वीरों का अवैध रूप से उपयोग किए जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस तेजस करिया ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों और गूगल सहित प्रतिवादी प्लेटफॉर्म्स को ऐश्वर्या राय की फोटो और उनके नाम के इस्तेमाल वाले यूआरएल को हटाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। अदालत ने ऐसा करने के लिए 72 घंटों का समय दिया है।

अदालत ने कहा कि किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम या उसकी फोटो का उपयोग बिना उसकी मर्जी के किया जाना उसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है और उस व्यक्ति के गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय की तरफ से 9 सितंबर को उनके वकील संदीप सेठी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि ऐश्वर्या की फेक इंटीमेट तस्वीरों का इस्तेमाल कॉपी, मग, टी शर्ट और अन्य सामान बेचने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए बिना अनुमति के उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि AI जनित फेक फोटो का सेक्सुअल सीन में इस्तेमाल करके कई प्लेटफार्म पैसा काम कर रहे हैं।

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अदालत ने इसे मामले को ऐश्वर्या के अधिकारों का हनन माना है और उनके पक्ष में आदेश दिया है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या के पति और अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका दायर की है। अभिषेक ने भी आरोप है कि बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना अनुमति के उनकी फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन की ओर से अधिवक्ता प्रवीण आनंद ने याचिका दायर की है।

 

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