बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट पर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस रजनी दुबे ने एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट के 17 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अपमानित करने की मंशा के बिना किसी को जातिसूचक शब्द कहना अपराध नहीं है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनीता सिंह नाम की टीचर को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में दाखिल जाति संबंधी सर्टिफिकेट कानून के मुताबिक नहीं है। जस्टिस दुबे ने कहा कि गवाहों ने माना है कि घटना से पहले टीचर अनीता सिंह उसी कार्यालय सहायक के हाथ से बनी चाय पीती थीं और कभी उससे भेदभाव नहीं किया।
ये मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ का है। टीचर ने एससी/एसटी एक्ट में विशेष ट्रायल कोर्ट से दोष सिद्ध होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। ट्रायल कोर्ट ने 11 अप्रैल 2008 को अनीता को एससी/एसटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में 6 महीने कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अनीता सिंह पिपरिया के प्राथमिक स्कूल में तैनात थीं। वहां कार्यालय सहायक टीकमराम भी नौकरी कर रहे थे। टीकमराम ने 23 नवंबर 2006 को पुलिस से शिकायत की थी कि अनीता ने चाय पीने से मान किया और जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया। टीकराम ने शिकायत में आरोप लगाया था कि अनीता ने उनको मोची कहा।
टीकमराम की शिकायत पर पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट के तहत टीचर का चालान किया था। इस मामले में टीकमराम का अस्थायी जाति संबंधी सर्टिफिकेट घटना के बाद दिसंबर 2006 में जारी किया गया। जिसमें सिर्फ 6 महीने की वैधता दी गई थी। बता दें कि पहले भी एससी/एसटी एक्ट के तहत कई फर्जी मामले सामने आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि एससी/एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बिना एससी/एसटी एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार करने पर रोक लगाई थी। जबकि, एससी/एसटी एक्ट के तहत पहले आरोपी को पुलिस सिर्फ शिकायत पर ही गिरफ्तार करती थी।
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