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Income Tax Bill 2025: लोकसभा ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी! जानें कैसे है इसकी अहमियत

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लोकसभा ने 11 अगस्त 2025 को बिना किसी चर्चा के मात्र तीन मिनट में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिया है, जो वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। इस बिल में चुनाव समिति द्वारा सुझाए गए लगभग सभी सुझाव शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि अब टैक्सदाताओं को यह सुविधा मिलेगी कि वे आयकर रिटर्न निर्धारित समय में दाखिल न कर पाने पर भी TDS की वापसी का दावा कर सकेंगे।इस बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिन्होंने फरवरी में पेश किए गए पुराने बिल को अगस्त में वापस लेकर इस संशोधित संस्करण को लोक सभा में पेश किया। संशोधित बिल का उद्देश्य मुख्य रूप से भाषा को सरल बनाना और गैर जरूरी प्रावधानों को हटाना है, साथ ही मौजूदा अधिनियम के टैक्स प्रावधानों को बरकरार रखना है।चयन समिति ने विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए TDS दावा से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव की सिफारिश की थी, जो समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाते हैं। अब इन लोगों को भी रिटर्न देर से दाखिल करने पर TDS रिफंड क्लेम करने की छूट मिलेगी।इस बिल के पारित होने का अर्थ है कि भारत में कराधान प्रणाली में सुधार और कर दाताओं के लिए राहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। यह नया कानून पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा और कर प्रावधानों में सहजता लाएगा।सरल शब्दों में, नया इनकम टैक्स बिल 2025 कर नियमों को अधिक स्पष्ट, न्यायसंगत और अनुरूप बनाने की दिशा में सरकार की पहल है, जिसका लाभ आम नागरिक और निवेशक दोनों को मिलेगा।
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