UP School News: यूपी में स्कूल खोलने के नियम बदले, गली-मोहल्ले में नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज
उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोलने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब नए नियमों के तहत गली-मोहल्ले में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं होगी। नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के अनुसार अब 9 मीटर चौड़ी सड़क पर 500 वर्गमीटर के भूखंड पर नर्सरी स्कूल खोले जा सकेंगे। प्राइमरी स्कूल के लिए 1,000 वर्गमीटर, डिग्री कॉलेज के लिए 5,000 वर्गमीटर और विश्वविद्यालय के लिए 20,000 वर्गमीटर के भूखंड की आवश्यकता होगी।
नए नियमों की मुख्य बातें:- नर्सरी के लिए 500 वर्गमीटर भूखंड, सड़क 9 मीटर चौड़ी
- प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज के लिए भूखंड 2,000 वर्गमीटर, सड़क 12 मीटर चौड़ी
- डिग्री कॉलेज और तकनीकी संस्थानों के लिए भूखंड 5,000 वर्गमीटर, सड़क 18 मीटर चौड़ी
- विश्वविद्यालय के लिए भूखंड 20,000 वर्गमीटर, सड़क 24 मीटर चौड़ी
- आवासीय भूखंड पर क्रेच खोलने के लिए ग्राउंड कवरेज 25% तक होगा।
- फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) दो से बढ़ाकर सात किया गया, जिससे भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके।
- खेल के मैदानों की अनिवार्यता बनी रहेगी।
- बसों की पार्किंग और विद्यार्थियों की पिक एंड ड्रॉप व्यवस्था स्कूल परिसर के भीतर होगी।
- पार्किंग व्यवस्था के लिए अलग ब्लॉक बनाने की अनुमति, जिसमें 10% तक कवरेज मान्य होगी।
इन नियमों में बदलाव से राज्य में शिक्षण संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। छोटे भूखंडों और संकरी सड़कों पर संस्थान खोलने की छूट से अब जमीन की उपलब्धता में आसानी होगी। साथ ही ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगी।
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