Next Story
Newszop

ITR Filing Deadline Extended: आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, देर रात सरकार का बड़ा फैसला, अब क्या हो गई है डेडलाइन?

Send Push
नई‍ दिल्‍ली: इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को लेकर राहत की खबर है। सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन एक दिन बढ़ा दी है। देर रात यह फैसला ल‍िया गया। अब आप 16 सितंबर यानी आज रात 12 बजे तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह तारीख 15 सितंबर थी। टैक्स भरने वाले लोग और संस्थाएं लगातार तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इनकम टैक्स विभाग ने पहले कहा था कि 15 सितंबर की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से भी सावधान रहने को कहा था। लेकिन, अब सीबीडीटी ने अंतिम समय में तारीख बढ़ा दी है।



सीबीडीटी (CBDT) ने सोमवार देर रात एक सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि आकलन वर्ष (AE) 2025-26 के लिए आरटीआर भरने की तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई है। पहले यह तारीख 31 जुलाई, 2025 थी। इसे बाद में बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था।



सर्कुलर में दी गई यह जानकारी सीबीडीटी ने कहा, 'आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई, 2025 को थी, उसे बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया गया था। सीबीडीटी ने इन आईटीआर को दाखिल करने की तारीख को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है।'



सीबीडीटी ने यह भी बताया कि 16 सितंबर को रात 12 बजे से 2:30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसलिए यह पोर्टल कुछ समय के लिए बंद रहेगा। सीबीडीटी के अनुसार, 'उपकरणों में बदलाव करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को 12:00 पूर्वाह्न से 02:30 पूर्वाह्न तक रखरखाव मोड में रहेगा।'



क्‍यों बढ़ानी पड़ी डेडलाइन?

आईटीआर की तारीख बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई लोगों ने ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत की थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की थी। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 15 सितंबर तक 7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 7.28 करोड़ था। इस बार ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। यह एक रिकॉर्ड है।



Loving Newspoint? Download the app now