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'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' से महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,100 रुपये, हरियाणा सरकार की नई पहल

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हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना 25 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी और इसके तहत 23 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सरकार के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके समग्र विकास व सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ समाज में उनकी सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करेगी।


बीते अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर महिलाओं को मासिक 2,100 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। अब यह चुनावी वादा हकीकत में बदल रहा है।

पात्रता की शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।



योजना का लाभ लेने वाली महिला का हरियाणा में कम से कम 15 साल से निवास होना जरूरी है। यदि महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा आई है, तो उसके पति को भी राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।

प्रत्येक परिवार में कितनी भी महिलाएं हों, सभी को लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक महिला का अपना सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HARTRON) के डिजिटल प्लेटफॉर्म, ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’, के माध्यम से किया जाएगा। यह ऐप आवेदन से लेकर लाभ वितरण, शिकायत निवारण और योजना की निगरानी तक सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करेगा।

आवेदन के दौरान महिला को स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के आधार विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन विवरण, वाहन स्वामित्व, बैंक विवरण आदि की जानकारी देनी होगी।

सत्यापन और लाभ वितरण

आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर CRID (सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट) द्वारा जानकारी की जांच की जाएगी। इसके बाद पात्र और अयोग्य महिलाओं की सूची संबंधित विभागों को भेजी जाएगी।

योजना के तहत 2,100 रुपये प्रति माह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से PFMS (Public Finance Management System) में भेजे जाएंगे। लाभार्थियों को मासिक आधार पर ऐप के जरिए फेस वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन से गुजरना होगा, ताकि सहायता नियमित रूप से मिलती रहे।

लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कर सकती हैं। शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा। जिला सोशल वेलफेयर अधिकारी प्रथम संपर्क बिंदु होंगे, जबकि अतिरिक्त उपायुक्त और उपायुक्त क्रमशः प्रथम और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

योजना का प्रशासन और निगरानी

योजना के संचालन के लिए एक शासी निकाय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगा, जिसमें सेवा मंत्री और मुख्य सचिव सदस्य होंगे। यह निकाय हर तिमाही एक बार बैठक करेगा और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संशोधन या नए कदमों का मूल्यांकन करेगा।

कार्यकारी निकाय की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। योजना का प्रबंधन, निगरानी और सुधार मुख्य सचिव और सेवा विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

पहले चरण की प्राथमिकताएँ

पहले चरण में वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम वाले परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी। भविष्य में योजना को और अधिक आय वर्गों तक विस्तारित करने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

2,100 रुपये की यह मासिक सहायता राशि छोटे परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बेहद सहायक साबित होगी। इससे महिलाएं घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी आवश्यकताओं में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगी।

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