दोस्तो बिहार में विधानसभा चुनावों की जोरो शोरो से चल रही हैं और चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मतदान दो चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। चुनावों की वजह से पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, आइए जानते हैं इस दौरान आप क्या नहीं कर सकते हैं-

आचार संहिता के तहत प्रमुख प्रतिबंध
कोई नई सरकारी मंज़ूरी नहीं: चुनाव समाप्त होने तक सरकार किसी भी नई निर्माण परियोजना या योजना को मंज़ूरी नहीं दे सकती।
सरकारी होर्डिंग्स हटाना: सरकारी उपलब्धियों को दर्शाने वाले सभी होर्डिंग्स और विज्ञापन हटाए जाने चाहिए।
सरकारी वाहन: चुनाव अवधि के दौरान सरकारी वाहनों में सायरन बजाने की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित: सरकारी अधिकारियों द्वारा उद्घाटन, शिलान्यास समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं।

सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध: सरकारी उपलब्धियों को दर्शाने वाले कोई भी विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य मीडिया प्रारूपों में प्रकाशित नहीं किए जा सकते।
मंत्रियों पर प्रतिबंध: मंत्रियों को चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करने या आधिकारिक यात्राएँ करने से प्रतिबंधित किया गया है।
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