बजट 2025 में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है। इस फैसले ने आम जनता में उम्मीदों की किरण जगाई है। यदि आप इस टैक्स फ्री आय सीमा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सरकार की एक शर्त का पालन करना होगा।
न्यू टैक्स रिजीम का महत्व
सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री केवल न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया है। यदि आप अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इस बदलाव का लाभ नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि टैक्स फ्री आय का लाभ उठाने के लिए आपको न्यू टैक्स रिजीम में स्थानांतरित होना आवश्यक है।
न्यू टैक्स रिजीम के नियम
यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में स्थानांतरित होते हैं, तो कुछ नियमों को जानना आवश्यक है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बना दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन नहीं करते हैं, तो आप स्वचालित रूप से न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार न्यू टैक्स रिजीम में जाने के बाद, आप वापस ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। यदि आप 12 लाख रुपये की टैक्स-फ्री आय का लाभ उठाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, तो आपको हमेशा उसी के अनुसार टैक्स देना होगा।
टैक्स की वास्तविकता
आपकी 12 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री है, लेकिन असल में आपको 12.75 लाख रुपये का लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
न्यू टैक्स रिजीम में, 12 लाख रुपये की आय टैक्स फ्री की गई है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब 4 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। इसके बाद, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा।
हालांकि, 12 लाख रुपये की आय पर जो टैक्स बनेगा, वह सरकार आपसे वसूलेगी नहीं। इसके बजाय, आपको इनकम टैक्स कानून की धारा-87A के तहत उतनी की रिबेट दी जाएगी।
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