सभी करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) दाखिल करना अनिवार्य होता है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि से जो चूक जाते हैं, उन्हें बाद में पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने शुरू हो चुके हैं। आप भी अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न फाइल करके पेनल्टी से बच सकते हैं। आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 2025वित्त वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआई दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। यह तिथि उन करदाताओं के लिए अनिवार्य है जिनके खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती। इनमें वेतनभोगी, छोटे व्यवसायी आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशावर या व्यवसाय जिनके खातों का ऑडिट जरूरी है उनके लिए 31 अक्टूबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि है। आइटीआर समय पर दाखिल नहीं करने पर जुर्माना यदि आप वेतन भोगी है या छोटे व्यवसाय का संचालन करते हैं तो आप 31 जुलाई 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूर कर दें। यदि आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूक जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234F के अंतर्गत 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। ऐसे करता था जिनकी आय 5 लख रुपए से कम है उनके लिए जमाने की राशि 1000 रुपये तक सीमित है। इनकम टैक्स रिटर्न देरी से फाइल करने पर नुकसान यदि आप आयकर रिटर्न फाइल करने में देरी करते हैं तो इससे आपको कई नुकसान झेलने पड़ेंगे।1. धारा 234 ए के अंतर्गत टैक्स पर 1% मासिक ब्याज भरना पड़ सकता है। 2. जो लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके लिए नुकसान को अगले वर्षों में समायोजित करने का लाभ नहीं रहता। 3. लेट रिटर्न दाखिल करने से रिफंड पाने में भी देरी हो सकती है। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लाभयदि आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इससे आपको कई लाभ होंगे जैसे - 1. समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से आप 5000 रुपये तक के जुर्माने से बच जाएंगे। 2. जितनी जल्दी आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उतनी ही जल्दी रिफंड का प्रोसेस होता है। 3. यदि आप समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की जांच और नोटिस से भी बच सकते हैं। 4. जो लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके अपने व्यक्ति रिकॉर्ड को मजबूत करते हैं उन्हें वीजा और लोन के आवेदन में आसानी होती है।
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