राजस्थान सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती दर पर ऋण मुहैया कराएगी, ताकि वे नया उद्यम स्थापित करने के साथ-साथ पुराने उद्यम का विस्तार भी कर सकें। सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2028-29 तक बढ़ा दिया है। इससे रोजगार का इंतजार कर रही महिलाओं को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती दर पर ऋण मुहैया कराती है।
वित्त विभाग ने वर्ष 2028-29 तक स्वीकृति दी
पहली बार योजना को 31 मार्च 2024 तक स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। महिला अधिकारिता विभाग ने योजना को आगे बढ़ाने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी थी। ऐसे में महिलाएं आवेदन नहीं कर पा रही थीं। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने 26 अप्रैल को 'मार्च में पूरी हो गई योजना की अवधि, दोबारा मांगी स्वीकृति' शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मामला उठाया था। इसके बाद वित्त विभाग ने योजना को वर्ष 2028-29 तक स्वीकृति दे दी है। महिलाएं अब योजना में दोबारा आवेदन कर सकेंगी।
2020-21 में शुरू हुई थी योजना
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2020-21 में शुरू हुई थी। इसमें इस वर्ष 31 मार्च तक 38 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया, जिसमें से 4 हजार से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया। वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में ही करीब 9 हजार महिलाओं ने योजना के तहत आवेदन किया था, जिसमें से 14 सौ से अधिक आवेदकों के लोन स्वीकृत किए गए।
योजना मंजूर, महिलाओं को मिलेगा लाभ
वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2028-29 तक के लिए मंजूरी दे दी है। अब महिलाओं को फिर से योजना का लाभ मिल सकेगा।
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