राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक युवती की तस्वीर पर अश्लील टिप्पणी करने और उसका पीछा करने के आरोप में एक युवक को सोशल मीडिया से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए न्यायालय ने शर्त रखी कि वह तीन साल तक अपने या किसी अन्य नाम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि याचिकाकर्ता पीड़िता को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाता है, तो उसकी जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने करौली जिले के हिंडौन सिटी निवासी 19 वर्षीय युवक की जमानत याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता पर 23 वर्षीय विवाहित महिला की तस्वीर साझा करने का आरोप है, जिसमें वह चाकू और अन्य हथियार पकड़े हुए दिखाई दे रही है। पीछा करने की इस घटना के संबंध में फरवरी 2025 में करौली जिले के हिंडौन सिटी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल ने तर्क दिया कि मामला गंभीर नहीं है और याचिकाकर्ता युवा है। उसने जानबूझकर टिप्पणी नहीं की, और जाँच पूरी हो चुकी है। याचिकाकर्ता के फरार होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसे राहत दी जानी चाहिए। पीड़िता और सरकार के वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वह पीड़िता को परेशान करेगा।
जवाब में, याचिकाकर्ता ने पीड़िता और उसके परिवार की तस्वीरें और वीडियो साझा न करने का वादा किया। इसके अलावा, वह सोशल मीडिया से दूर रहेगा। पीड़िता ने याचिकाकर्ता पर धमकाने का आरोप लगाया और आशंका जताई कि उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है।
ज़मानत देते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पीड़िता और उसके परिवार की तस्वीरें और वीडियो क्लाउड सहित सभी स्रोतों से स्थायी रूप से हटा दे। याचिकाकर्ता को तीन साल तक सोशल मीडिया से दूर रहना होगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना होगा। उसे आवश्यकतानुसार अदालत में पेश होना होगा।
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