राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के 35 से ज़्यादा प्रमुख जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हो गए। यह घटना भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में जनता के विश्वास को दर्शाती है।
भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत
जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इन जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जहाजपुर-कोटड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख सरपंच जैसे भैरूलाल गुर्जर, प्रेमशंकर गुर्जर, उदयलाल गुर्जर, भंवरलाल गुर्जर, सीताराम गुर्जर और जमनालाल गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मोदी की नीतियों से प्रभावित नेता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी नए सदस्यों को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे पार्टी की विचारधारा के साथ-साथ जनसेवा को भी प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीतियों और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण का परिणाम है। मुकेश पारीक ने इसे जनता के विश्वास का प्रतीक बताया और कहा कि नए सदस्यों के आने से भाजपा और मज़बूत होगी।
कार्यक्रम में दिखा उत्साह
इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश गर्ग, विक्रम सिंह गुर्जर और एसके शर्मा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सभी ने एकजुट होकर पार्टी को और मज़बूत बनाने का संकल्प लिया। यह घटना राजस्थान में भाजपा की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। जहाजपुर जैसे क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। यह बदलाव क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है।
You may also like
क्या आज कन्या राशि वालों पर बरसेगी लक्ष्मी की कृपा? जानिए 12 सितंबर 2025 का चौंकाने वाला राशिफल!
हिंदी साहित्य का ध्रुव तारा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, कहानियों में संस्कृति और संवेदना के रंग
एशिया कप 2025: बांग्लादेश ने हांगकांग से लिया 11 साल पुराना हिसाब, 7 विकेट से धमाकेदार जीत
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए गुलाम अली खटाना ने दिए 3 करोड़ रुपए
बिना अनुमति ऐश्वर्या राय की फोटो-वीडियो का इस्तेमाल गैरकानूनी: दिल्ली हाईकोर्ट